अगर इनकम 12 लाख है तो इन स्थितियों में 87ए के रिबेट के बाद भी देना पड़ेगा टैक्स, जानिए इसकी वजह Editor February 1, 2025 टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेक्शन 87ए के तहत मिलने वाला रिबेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर लागू नहीं होता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 111ए का प्रावधान शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर लागू होता है Post Views: 10 Continue Reading Previous: Squid Game Season 3: खत्म हुआ इंतजार! नेटफ्लिक्स ने अनाउंस की ‘स्क्विड गेम 3’ की रिलीज डेट, पोस्टर से खुला कहानी का राजNext: Mahakumbh 2025: महाकुंभ मेले में अघोरी बाबा घूम रहे थे, महिला ने कहा- ये मेरे पति, बाबा ने दिया यह जवाब