1 नवंबर से म्यूचुअल फंड की स्कीमें भी इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े SEBI के नियमों के तहत आ गई हैं।इसका मतलब है कि अब म्यूचुअल फंड हाउस के सीनियर अफसर म्यूचुअल फंड की अपनी यूनिट्स नहीं बेच सकेंगे अगर उनके पास फर्म या स्कीम से जुड़ी कोई गोपनीय जानकारी होगी