‘आप रातोंरात बुलडोजर से मकान नहीं गिरा सकते’: सुप्रीम कोर्ट की UP सरकार को फटकार, ₹25 लाख मुआवजा देने का निर्देश

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2019 UP Demolition Case: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को एक व्यक्ति को 25 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसका घर बुलडोजर से गिरा गया था। यह विध्वंस 2019 में महाराजगंज जिले में एक सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए हुआ था। कोर्ट ने इस विध्वंस को अवैध माना और अधिकारियों की उनके कठोर रवैये की आलोचना की

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