उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया है। यूसीसी के लागू होते ही उत्तराखंड में अब से लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। नए कानून में अनिवार्य किया गया है कि सभी लिव-इन रिलेशनशिप को अधिकारियों के पास पंजीकृत होना चाहिए। 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी
उत्तराखंड में UCC लागू, लिव-इन रिलेशनशिप के लिए अब आ गए नए नियम, यहां जानें सबकुछ
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