डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेल्फेयर (DoP&PW) ने इस बारे में नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कहा गया है कि National Pension System (NPS) के तहत आने वाले एप्लॉयीज अपनी इच्छा से रिटायरमेंट का फैसला कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सरकार ने 20 साल की नौकरी पूरी करने वाले अपने एंप्लॉयीज को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) लेने की इजाजत दे दी है