केंद्र सरकार ने अपने एंप्लॉयीज की रिटायरमेंट स्कीम में 2004 में बड़ा बदलाव किया था। दरअसल, 1 जनवरी, 2004 से सरकारी एंप्लॉयीज के लिए एनपीएस लागू कर दिया गया था। इसका मतलब है कि 1 जनवरी, 2004 और इसके बाद केंद्र सरकार में नौकरी शुरू करने वाले लोग एनपीएस के तहत आते हैं