गोंडा में बैंक खाते से 6 लाख की धोखाधड़ी के आरोप में प्रबंधक के खिलाफ FIR

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गोंडा जिले के खरगूपुर थाना पुलिस ने एक खाताधारक की जानकारी के बिना छह लाख रुपये ऋण देकर पूरी धनराशि निकाल जाने के आरोप में बैंक प्रबंधक और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

खरगूपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक कमला कांत त्रिपाठी ने बताया कि गावं कमड़ावा के निवासी परमानंद तिवारी की शिकायत पर बृहस्पतिवार देर रात प्राथमिकी दर्ज की गई जिसमें कहा गया कि उनका खाता जिला मुख्यालय स्थित ‘एक्सिस’ बैंक की मुख्य शाखा में है और उसी खाते में उनका वेतन भी आता है।

इसमें कहा गया कि उन्होंने बैंक में कभी किसी प्रकार के ऋण के लिए आवेदन नहीं किया और न ही किसी प्रकार की औपचारिकता पूरी की फिर भी उनकी जानकारी के बिना बैंक ने उनके नाम से छह लाख रुपये का ऋण मंजूर कर दिया।

थाना प्रभारी ने बताया कि इसके साथ ही वेतन की धनराशि समेत ऋण के रूप में खाते में जमा की गई पूरी धनराशि कई बार में निकाल ली गई। उन्होंने बताया कि जब शिकायतकर्ता ने बैंक से संपर्क किया तो शाखा प्रबंधक ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

त्रिपाठी ने बताया कि परमानंद की तहरीर पर संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक व इस धोखाधड़ी में शामिल अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इस संबंध में बैंक के शाखा प्रबंधक ललित श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण उनके संज्ञान में है और कहा कि खाताधारक से ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि बैंक की आंतरिक जांच में पता चला है कि खाताधारक ने गलती से साइबर अपराधियों को ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) साझा कर दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए संबंधित खाते का लेन-देन रोक दिया गया है और हम जांच में पुलिस को पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं।