जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवाद से जुड़े एक मामले में अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दो मकानों को कुर्क कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवाद से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शोपियां में पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 25 के तहत दो मंजिला आवासीय संपत्तियों को कुर्क करके सख्त कार्रवाई की है।
उन्होंने कहा कि कुर्क किए गए मकान आतंकवादी अदनान शफी डार के पिता मोहम्मद शफी डार और आतंकवादियों के सहयोगी सज्जाद अहमद खाह के ससुर अब्दुल मजीद कोका के नाम पर पंजीकृत हैं। प्रवक्ता के अनुसार जैनापोरा पुलिस थाने में दर्ज एक मामले के संबंध में यह कार्रवाई की गयी है।
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