ग्रेच्युटी पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 लागू होता है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को इस एक्ट के हिसाब से शर्तें पूरी करने वाले एंप्लॉयीज को ग्रेच्युटी का पेमेंट करना पड़ता है। ग्रेच्युटी के तहत मिलने वाला एकमुश्त अमाउंट बहुत काम आता है
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