जिला उपभोक्ता आयोग ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ सुनाया फैसला, कंपनी को 3.67 लाख पेमेंट करने का निर्देश दिया

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केरल में एक जिला उपभोक्ता आयोग ने स्टार हेल्थ को 3.67 लाख रुपये उपभोक्ता को पेमेंट करने का आदेश दिया है। यह पैसा कंपनी को 30 दिन के अंदर देना होगा। स्टार हेल्थ ने बीमा कंपनी के क्लेम खारिज कर देने के बाद आयोग में शिकायत की थी

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