
झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को स्थानीय नगर निकाय चुनाव चार महीने के भीतर कराने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया।न्यायमूर्ति आनंद सेन ने पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खलको की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया।उच्च न्यायालय ने इस मामले में मुख्य सचिव अलका तिवा