दिल्ली की अदालत इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत पर मंगलवार को सुना सकती फैसला

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दिल्ली की एक अदालत आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में गिरफ्तार जम्मू-कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय लोकसभा सदस्य इंजीनियर राशीद की नियमित जमानत याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश सुना सकती है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह की अदालत ने 10 सितंबर को शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी लेकिन नियमित जमानत याचिका पर आदेश टाल दिया था।

राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण (एनआईए) ने 2017 के आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में रशीद को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था और वह 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण (एनआईए) ने 2017 के आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में रशीद को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था और वह 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।