दिल्ली की अदालत ने अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर ED से मांगा जवाब

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दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को ‘आप’ विधायक अमानतुल्लाह खान की ओर से धन शोधन मामले में जमानत के लिए दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। खान के वकील ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष जमानत याचिका दायर की, जिन्होंने ईडी को 29 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने 21 अक्टूबर को सुनाए गए आदेश में कहा, “आरोपी अमानतुल्लाह खान की ओर से नियमित जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया गया है। इसकी प्रति ईडी को उपलब्ध करा दी गई है। जवाब दाखिल किया जाए। मामले को 29 अक्टूबर 2024 को सूचीबद्ध करें।” इस बीच, न्यायाधीश ने मामले में खान की न्यायिक हिरासत पांच नवंबर तक बढ़ा दी। यह आदेश ईडी की याचिका पर पारित किया गया, जिसमें अदालत को बताया गया कि अगर खान को रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और जांच में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर सुनवाई

अदालत ने आदेश दिया, “जांच के महत्वपूर्ण चरण को देखते हुए, आवेदन को मंजूर किया जाता है। आरोपी अमानतुल्लाह खान को अगली तारीख – पांच नवंबर 2024 तक न्यायिक हिरासत में भेजा जाए।” न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद खान को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया।

ईडी ने दिल्ली के ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान के आवास की तलाशी लेने के बाद उन्हें दो सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। खान के खिलाफ धन शोधन की जांच दो प्राथमिकियों पर आधारित है। एक वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले और दूसरी दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई द्वारा दर्ज कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले पर आधारित है।

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