दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शाहरुख पठान को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

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अखिलेश राय

Delhi Riots case: साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के एक आरोपी शाहरुख पठान को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शाहरुख पठान ने दंगों के दौरान एक पुलिस सिपाही पर पिस्तौल तान दी थी।  

शाहरुख पठान पर दंगा करने, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले गैरकानूनी जमावड़े सहित कई अपराधों का आरोप है।

शाहरुख पठान ने हेड-कांस्टेबल दीपक दहिया पर तानी थी पिस्तौल

शाहरूख पठान हिंसा के दौरान हेड-कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तानने और रोहित शुक्ला नामक व्यक्ति की हत्या की कोशिश के दो मामलों में आरोपी है। वह अभी तिहाड़ जेल में बंद है।

दरअसल दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच फरवरी 20 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे जिनमें कम से कम 53 लोग मारे गए थे। 24 फरवरी 2020 को मौजपुर-जाफराबाद इलाके में सीएए के विरोध में हुए दंगे में शाहरुख पठान ने खुलेआम पुलिस हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तान दी थी। इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं।

शरजील इमाम की जनानत याचिका पर सुनवाई टली

दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार आरोपी शरजील इमाम की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मे आज सुनवाई टल गई है। अब 25 अक्टूबर को होगी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई। समय के अभाव की वजह से सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई नहीं हो सकी।  

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि शरजील इमाम की भूमिका उन आरोपियों से अलग क्यों है, जिन्हें दिल्ली दंगों की साजिश मामले में जमानत दी गई है। आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को जून 2021 में हाइकोर्ट ने बडी साजिश मामले में जमानत दे दी थी।

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