दिव्यांगों पर आवारा पशुओं के हमले: अदालत ने केंद्र दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया

WhatsApp Image 2023 10 11 169703392796916 9 A2Ogys

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिव्यांगों पर अवारा कुत्तों और बंदरों के हमले से संबंधित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया। अदालत ने इस दौरान टिप्पणी की कि समाज का कर्तव्य है कि अपने असुरक्षित आबादी का ख्याल रखे।

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने दिल्ली के मुख्य सचिव से 25 अक्टूबर को होने वाले सुनवाई के दौरान ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रहने का निर्देश दिया और गैर लाभकारी संस्थान ‘धनंजय संजोगता फाउंडेशन’ की जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ता के वकील और स्वयं दृष्टिबाधित राहुल बजाज ने दलील दी कि पशु जन्म नियंत्रण नियम दिव्यांगों व्यक्तियों के अधिकार का उल्लंघन करता है क्योंकि यह दिव्यांगों पर आवारा पशुओं के हमले की समस्या को समाधान करने में विफल रहा है जो स्वयं आत्मरक्षा करने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने दलील दी कि दृष्टिबाधित सफेद छड़ी लेकर चलते हैं जिसे जानवर खतरा समझते हैं और हमला कर देते हैं।

अदालत ने निर्देश दिया, ‘‘मौजूदा याचिका में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, नोटिस जारी करें। 25 अक्टूबर को सूचीबद्ध करें… मुख्य सचिव को निर्देश दिया जाता है कि वे सुनवाई की उक्त तिथि पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यवाही में शामिल हों।’’

अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई यहां आवारा कुत्तों और बंदरों के बढ़ते हमलों और खतरे से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ की जाएगी।

इसे भी पढ़ें: बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी के घर पर चलेगा बुलडोजर? नोटिस चस्पा