Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र (Maharashtra) के कोल्हापुर (Kolhapur) में एक ‘कलयुगी राक्षस’ ने मामूली सी बात पर अपनी मां को मौत के घाट (Demon Son Killed Mother) उतार दिया। इतना ही नहीं उस ‘नरभक्षी’ ने सभी हदें पार करते हुए मां के शव के अंगों को पकाकर भी खाया। दिल झकझोर देने वाली इस विभित्स घटना ने लोगों की रूह कंपा दी है।
एक कलयुगी बेटे या फिर ‘राक्षस’ ने अपनी 63 साल की मां, जिसने उसे सिर्फ जन्म ही नहीं दिया बल्कि पाल-पोसकर बड़ा भी किया, उसी को बेरहमी से मार डाला। इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने धारदार हथियार से मां के टुकड़े-टुकड़े किए। उसने कथिततौर पर चाकू से पहले दिमाग और फिर दिल निकाला। इसके बाद उसने मां के शव के अंगों से दिल, गुर्दे, आंत, फेफड़े… एकाएक सब निकालते चला गया। इसके बाद उसने इन सभी अंगों को तवे पर सेंककर और नमक-मिर्च लगाकर (Son Ate Mothers Body Part) खाया। जब बेरहमी से किए इस कत्ल को पड़ोसियों ने देखा तो उनका दिल सिहर उठा। उन्होंने इस घटना को लेकर आनन-फानन में पुलिस को सूचित किया।
जब पुलिस पहुंचीं तो मां के खून से सना था आरोपी का मुंह
इसके बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची तो खून से लथपथ दरिंदे को देखकर दंग रह गई। इसके बाद पुलिस उसे दबोच कर थाने ले गई जहां उसने अपना गुनाह कबूल किया। इस मामले में 2021 में उसे स्थानीय अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इसी के खिलाफ दरिंदे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
हाईकोर्ट ने फांसी की सजा पर लगाई मुहर
अब इस मामले पर फैसला सुनाते हुए बंबई हाई कोर्ट ने स्थानीय अदालत की सजा को बरकरार रखा और उसकी फांसी की सजा पर मुहर लगा दी। हाईकोर्ट ने इस मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस’ माना है।
मां ने शराब के लिए पैसे देने से किया था इंकार
मां के इस हत्यारे की पहचान सुनील कुचकोरवी के रूप में हुई है। यह मामला 2017 का बताया जा रहा है। मां की हत्या कर उसके अंगों को पकाकर खाने के आरोप में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दरिंदे की मौत की सजा को बरकार रखा है। बताया जा रहा है कि आरोपी की मां ने उसे शराब के लिए पैसे देने से इंकार कर दिया था। मां के पैसे देने से मना करने पर गुस्साए बेटे ने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया। इस समय वह पुणे के यरवदा जेल में बंद है। उसके अपराध को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस’ मानते हुए कोर्ट ने कहा कि इसने समजा की चेतना को झकझोर कर रख दिया है। बता दें कि मामले में 12 लोगों की गवाही हुई है जिसमें रिश्तेदार समेत पड़ोसी शामिल है।
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