महाराष्ट्र में नवी मुंबई पुलिस ने 15 वर्षीय किशोरी से कथित तौर पर दोस्ती कर उसे अपनी ‘अंतरंग’ तस्वीरें और वीडियो साझा करने के लिए उकसाने पर 17 वर्षीय एक किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि किशोरी की किशोर से जान पहचान सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम’ के माध्यम से हुई थी। अगस्त के आखिर से ही वह कथित तौर पर किशोरी को अपनी ‘अंतरंग’ तस्वीरें और वीडियो साझा करने के लिए मजबूर कर रहा था।
घटना की जानकारी होने पर किशोरी की मां ने पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई।
अधिकारी ने बताया कि पनवेल तालुका पुलिस ने मंगलवार को किशोर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 45(कोई कृत्य करने के लिए उकसाना) , 77 (ताकझांक) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
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