यह रिमाइंडर पहले जारी सर्कुलर के बाद आया है, जिनमें स्कूलों को जरूरी पब्लिक डिस्क्लोजर में स्टाफ की योग्यता और दूसरे तय दस्तावेजों से जुड़ी जरूरी जानकारी पब्लिश करने का निर्देश दिया गया था। आधिकारिक सर्कुलर में बोर्ड ने कहा कि कई बार याद दिलाने के बावजूद भी कई स्कूलों की वेबसाइट अभी भी चालू नहीं है