उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली बिहार पुलिस की एक महिला अधिकारी की याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार को दो सप्ताह बाद का समय तय किया।महिला अधिकारी ने आईपीएस अधिकारी पर शा