पुणे पोर्श केस में आरोपी किशोर पर शिकंजा कसा; सबूत नष्ट करने और भ्रष्टाचार के आरोप भी जोड़े

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Porsche Crash: कल्याणी नगर पोर्श कार दुर्घटना मामले में कथित तौर पर शामिल 17 वर्षीय नाबालिग के खिलाफ पुलिस ने बृहस्पतिवार को सबूत नष्ट करने, जालसाजी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध के आरोप भी जोड़ दिये।

एक अधिकारी ने बताया कि यहां किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष नये आरोपों वाली एक ‘पूरक अंतिम रिपोर्ट’ प्रस्तुत की गई। अंतिम रिपोर्ट जून में दायर की गई थी, जिसमें लड़के पर तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 के तहत ‘गैर इरादतन हत्या’ का आरोप लगाया गया था।

नाबालिग लड़का शराब के नशे में कथित तौर पर पोर्श चला रहा था। 19 मई की सुबह कल्याणी नगर इलाके में नाबालिग की कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिससे उस पर सवार एक युवक और एक युवती की मौत हो गई थी और दोनों आईटी पेशेवर थे।

अपराध शाखा के एक अधिकारी ने बताया, “जेजेबी के समक्ष एक पूरक अंतिम रिपोर्ट दायर की गई, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (साक्ष्यों को गायब करना), 213 (अपराधी को बचाने के लिए उपहार लेना), 214 (अपराधी को बचाने के लिए उपहार या संपत्ति की बहाली की पेशकश करना), 466, 467, 468, 471 (जालसाजी से संबंधित सभी अपराध) के तहत आरोप शामिल हैं।”

अधिकारी ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया क्योंकि नाबालिग पर अपने माता-पिता, अस्पताल के चिकित्सकों और कुछ बिचौलियों के साथ मिलकर रक्त के नमूने बदलने का भी आरोप है।

ऐसा आरोप लगाया गया कि नाबालिग ने नशे में होने की बात छिपाने के लिए रक्त के नमूने बदले गए। अधिकारी ने बताया कि घटना के समय कार की गति के बारे में तकनीकी आंकड़े भी रिपोर्ट में शामिल हैं, साथ ही गवाहों के बयान भी शामिल किए गए हैं ताकि नयी जोड़ी गई धाराओं की पुष्टि की जा सके। पूरक रिपोर्ट जांच अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त गणेश इंगले द्वारा विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से प्रस्तुत की गई।