बच्चे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए NPS वात्सल्य स्कीम है बेहतर विकल्प, जानें डिटेल

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इस सेविंग पेंशन-सेविंग स्कीम के रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेसन की जिम्मेदारी पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) पर है। इससे माता-पिता को बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने में मदद मिलती है और बच्चे द्वारा 18 साल पूरा करने के बाद इस फंड का इस्तेमाल उसकी शिक्षा और अन्य मकसद के लिए किया जा सकता है

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