उच्चतम न्यायालय में 1951 मॉडल की प्राचीन हस्तनिर्मित ‘क्लासिक रोल्स रॉयस कार’ एक वैवाहिक विवाद का मुख्य विषय बन गई है। संबंधित कार आज तक का एकमात्र मॉडल है और इसका मूल्य 2.5 करोड़ रुपये से अधिक का है। यह कार देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़ौदा की तत्कालीन महारानी के लिए मंगवाई थी।
महिला द्वारा अपने पति के खिलाफ दहेज की मांग और क्रूरता के आरोप में दायर किए गए मामले को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ द्वारा खारिज किए जाने के बाद अलग रह रहे दंपति का विवाद उच्चतम न्यायालय पहुंचा है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा के माध्यम से महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों से मध्यस्थता के जरिए समाधान की संभावना तलाशने को कहा। न्यायमूर्ति कांत ने कहा, ‘‘यदि दोनों पक्ष सौहार्दपूर्ण तरीके से विवाद सुलझा लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है।’’ उन्होंने पक्षों से विवाद सुलझाने के लिए एक और प्रयास करने को कहा।
मखीजा के अनुरोध पर विचार करते हुए, जिस पर दूसरे पक्ष ने भी सहमति जताई, पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बसंत को मध्यस्थ नियुक्त किया।
मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
ग्वालियर की स्थायी निवासी महिला ने दावा किया कि वह एक उच्च प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखती है, जिसके पूर्वज छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना में एडमिरल थे जिन्हें कोंकण क्षेत्र का शासक घोषित किया गया था। पति एक ऐसे परिवार से है जिसकी सैन्य पृष्ठभूमि रही है और जो मध्य प्रदेश में एक शैक्षणिक संस्थान का संचालन करता है। महिला ने दावा किया कि उससे अलग रह रहे उसके पति और उसके परिवार ने दहेज में रोल्स रॉयस कार और मुंबई में एक फ्लैट की मांग को लेकर उसे लगातार परेशान किया। हालांकि, पति ने इस आरोप से इनकार किया है।
याचिका में कहा गया, ‘‘जब प्रतिवादियों की मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे शादी को मानने से इनकार करने लगे और याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठे तथा तुच्छ आरोप लगाने लगे और उसके चरित्र पर हमला करना शुरू कर दिया।’’
महिला ने 5 दिसंबर, 2023 के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 (पति) और 2 (पति के पिता) के मन में याचिकाकर्ता (महिला) के पिता की रोल्स रॉयस कार के प्रति आकर्षण है और उस संदर्भ में उन्हें उपहार में उक्त कार तथा मुंबई में फ्लैट मिलने की उम्मीद थी तथा दहेज की इस मांग को पूरा न किया जाना ही याचिकाकर्ता को उसके वैवाहिक घर नहीं ले जाने का कारण था।’’
पति ने अलग रह रही पत्नी, उसके माता-पिता और रिश्तेदारों के खिलाफ विवाह प्रमाणपत्र तैयार करने में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज कराया है, जबकि महिला ने दहेज उत्पीड़न और क्रूरता का मामला दर्ज कराया है।
जवाब में पति ने दोनों के बीच 20 अप्रैल, 2018 को उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुए विवाह की पवित्रता पर संदेह जताया और कहा, ‘‘याचिकाकर्ता के पारिवारिक गुरु के अनुसार, इस पूरे आयोजन को ज्योतिषीय कारणों से आवश्यक ‘प्रतीकात्मक विवाह’ माना गया। दोनों पक्ष पति-पत्नी के रूप में एक दिन भी साथ नहीं रहे।’’
उसने अधिवक्ता अंशुमन श्रीवास्तव के माध्यम से दाखिल अपने जवाब में कहा कि आज तक दोनों पक्ष एक साथ नहीं रह रहे हैं और कथित विवाह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पति ने दावा किया कि महिला ने ग्वालियर में दोनों पक्षों के बीच कथित विवाह को ‘‘धोखे से’’ पंजीकृत करा लिया। उसने दहेज के रूप में रोल्स रॉयस कार और मुंबई में फ्लैट मांगने के आरोपों से भी इनकार किया।
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