इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सुविधा ऐसे टैक्सपेयर्स को दी है, जो किसी वजह से तय तारीख यानी 31 जुलाई तक इनकम टैक्स टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(4) के तहत पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाकर बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है