मानहानि मामले में शिवराज सिंह चौहान को मिली राहत, SC ने व्यक्तिगत पेशी से दी छूट

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Defamation Case on Shivraj Singh Chouhan: मानहानि के मामले में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने शिवराज समेत BJP के 3 नेताओं को निचली अदालत की सुनवाई के दौरान पेशी से छूट दे दी।

इसके साथ ही मामले में कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा को नोटिस भी जारी किया गया है। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने शिवराज समेत तीन BJP नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है।

10 करोड़ का है मानहानि मामला

मामला साल 2021 के मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान शिवराज सिंह द्वारा दिए गए एक बयान से जुड़ा है। इसको लेकर विवेक तन्खा ने मानहानि का केस किया है। उन्होंने तीनों नेताओं पर आपराधिक अवमानना और 10 करोड़ रुपये के हर्जाने का दावा ठोका है।

हाई कोर्ट से लगा था झटका

वहीं, मुकदमे को रद्द कराने की मांग को लेकर शिवराज सिंह चौहान सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से उन्हें झटका लग चुका है। हाई कोर्ट ने इनकी मांग को ठुकरा दिया था।

क्या है आरोप? 

कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा का आरोप है कि तीनों BJP नेताओं ने मीडिया में उनके खिलाफ बयान देकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इस दौरान विवेक तन्खा ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पंचायत और निकाय चुनाव में रोटेशन और परिसीमन को लेकर पैरवी की थी।

विवेक तन्खा का आरोप है कि उनके खिलाफ गलत और अपमानजनक टिप्पणियां की गई, जो एक अधिवक्ता के तौर पर उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली थी। उन्होंने कहा कि यह मानहानि का मामला उन्होंने एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक अधिवक्ता के रूप में दायर किया है। 

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