म्यूचुअल फंड हाउसों को अब किसी स्कीम के डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के खर्चों के बारे में अलग से खुलासा करना होगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इस सिलसिले में 5 नवंबर को सर्कुलर जारी किया है, जिसमें म्यूचुअल फंड स्कीमों द्वारा अपनी स्कीम के साथ इससे जुड़े जोखिम और खर्च घोषित करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मैट पेश किया गया है