राजनीतिक चंदे के लिए फर्जी छूट क्लेम करना पड़ सकता है महंगा, टैक्स डिपार्टमेंट ने कसा शिकंजा

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अगर किसी शख्स ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में किसी राजनीतिक पार्टी के लिए चंदा देकर छूट क्लेम किया है, तो टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे करदाताओं को चेतावनी जारी की है। ऐसे करदाता जिन्होंने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80जीजीसी के तहत राजनीतिक चंदे के लिए छूट क्लेम किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें वेरिफिकेशन मैसेज भेजना शुरू किया है। इसका कैंपेन का मकसद टैक्सपेयर्स के फर्जी दावों पर लगाम कसना है

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