इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194बी के तहत लॉटरी और हॉर्स रेस जीतने पर टीडीएस का नियम लागू होता है। पहले जब एक फाइनेंशियल ईयर में लॉटरी और हॉर्स रेस से जीती रकम 10,000 रुपये को पार कर जाती थी तो टीडीएस कटता था। अब लॉटरी और हॉर्स रेस जीतने पर 10,000 रुपये से ज्यादा इनकम होती है तो हर इनकम पर टीडीएस लगेगा