
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों को ऐसे प्लेटफॉर्म को लेकर सावधानी बरतने को कहा है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन की सुविधा मुहैया कराती हैं। सेबी (SEBI) की तरफ से 9 दिसंबर को जारी बयान में कहा गया है, ‘ इस तरह की गतिविधियां सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट (रेगुलेशन) एक्ट 1956 और सेबी एक्ट 1992 का उल्लंघन हैं, जिनका मकसद सिक्योरिटीज मार्केट में निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना है’