New Income Tax Bill: सेक्शन 80C में मिलने वाला 1.5 लाख रुपये का डिडक्शन सेक्शन 123 के तहत मिलेगा

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नया इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो जाएगा। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें टैक्स और स्लैब में बदलाव होने नहीं जा रहा है। सरकार इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाले डिडक्शंस को बनाए रखेगी। यह डिडक्शन सिर्फ इनकम टैक्स की नई रीजीम में मिलेगा

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