Waqf Board property: देश में वक्फ बिल के खिलाफ और समर्थन में कैंपेन चल रहा है। QR कोड के जरिए लोगों से उनकी राय मांगी जा रही है। हिंदुओं ने गणेश पंडालों में स्कैन कोड लगाकर वक्फ बिल के पक्ष में खड़े होने के लिए कहा हैं, तो मुस्लिम मस्जिदों में QR कोड के जरिए वक्फ बिल के खिलाफ वोट करने को कह रहे हैं। वक्फ की मनमानी के साथ खड़े कुछ लोग मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं और वक्फ के दबंगई के सबूत तमिलनाडू से लेकर यूपी और बिहार तक बिखरे पड़े हैं।
वक्फ बोर्ड ने कहीं मंदिर पर अपना दावा किया है, तो कहीं पूरे गांव को ही अपना बताया है। आतंकी जाकिर नाइक और सरवर चिश्ती जैसे लोग खुलेआम मुस्लिमों को सड़क पर उतारने का एजेंडा चला रहे हैं। वक्फ बोर्ड के पास भारत में इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है कि दुनिया के 50 देशों के पास भी उतनी प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ बिल से दिक्कत ये है कि इसके आने से वक्फ बोर्ड के मनमाने रवैये पर रोक लग जाएगी। इस विधेयक में किसी भी वक्फ संपत्ति के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन किया जा सके।
वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन
अकूत संपत्ति और कब्जों को लेकर वक्फ बोर्ड विवादों में रहा है। वक्फ के पास इतनी ज्यादा संपत्तियां हैं कि आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देश में रेलवे और सेना के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। यानि वक्फ बोर्ड देश में तीसरा सबसे ज्यादा जमीन का मालिक है। वक्फ बोर्ड के पास करीब 10 लाख एकड़ जमीन है। जबकि सेना की संपत्तियां 18 लाख एकड़ जमीन पर हैं और रेलवे की संपत्ति 12 लाख एकड़ जमीन पर फैली हैं।
दुनिया के 50 देशों से ज्यादा प्रॉपर्टी
वक्फ की संपत्ति तेजी से बढ़ी है। साल 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी यानि 13 साल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति दोगुना से भी ज्यादा हो गई। वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है कि दिल्ली जैसे 3 बड़े शहर बसा सकते हैं। दुनिया के 50 देशों से ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है।
मालदीव का एरिया 75 हजार एकड़सिंगापुर का क्षेत्रफल 1.80 लाख एकड़बहरीन का एरिया 1.90 लाख एकड़हॉन्गकॉन्ग का एरिया 2.75 लाख एकड़डेनमार्क का क्षेत्रफल 3.45 लाख एकड़फिनलैंड का क्षेत्रफल 3.90 लाख एकड़मॉरीशस का एरिया 5 लाख एकड़
गांव पर दावा ठोका
वक्फ में सुधार होना इसलिए भी जरूर है कि जिससे इसकी दबंगई पर रोक लगाई जा सके। बिहार के पटना में तो वक्फ ने गांव पर ही अपनी दावा ठोक दिया था। गोविंदपुर गांव पर वक्फ ने अपना दावा ठोकते हुए 30 दिन में घर खाली करने का नोटिस दिया था। इस गांव में 90% हिंदू और 10% मुस्लिम हैं। वक्फ ने गांव की जमीन पर 2023 में पहली बार दावा किया था।
HC ने लगाया स्टे
वक्फ के दावे के बाद पटना DM ने ग्रामीणों को जमीन छोड़ने के आदेश जारी कर दिए थे। इसके बाद ग्रामीणों ने RTI लगाई तो जवाब नहीं मिला। ग्रामीणों ने फिर से RTI लगाई तो अधूरा जवाब मिला। वक्फ ने दावा किया था कि 1959 में जमीन रजिस्ट्री कराई है। लेकिन वक्फ को नहीं पता कि किसने जमीन दान की है। RTI में दान देने वाले का कॉलम खाली था। इसके बाद ग्रामीण मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे। 7 ग्रामीणों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका लगाई। 1910 से जमीन के दस्तावेज दिखाए गए। इसके बाद हाई कोर्ट ने दस्तावेज देखकर स्टे लगाया।
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