उत्तराखंड: स्कूटर खड़ा करने को लेकर हुए विवाद के बाद निषेधाज्ञा लागू

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उत्तराखंड के चमोली जिले के गौचर कस्बे में स्कूटर खड़ा करने को लेकर दो पक्षों के बीच हुए मामूली विवाद के बाद माहौल बिगड़ता देख मंगलवार को निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि विवाद के बाद शांति बनाए रखने के लिए कर्णप्रयाग और गौचर नगर पालिका क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी।

बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गौचर में मंगलवार सुबह स्कूटर खड़ा करने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद मारपीट में तब्दील हो गया।

खबर मिलते ही प्रशासन व पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और शांति व्यवस्था कायम की।

प्रशासन की ओर‌ से दी गयी सूचना में बताया गया कि मामले में पुलिस ने एक पक्ष की ओर से मिली शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया हालांकि मामला अलग-अलग धर्मों से जुड़ा होने के कारण सांप्रदायिक रुप न ले ले इसके लिए एहतियातन कर्णप्रयाग और गौचर नगर क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी।

चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि मामले पर संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की गयी है और गौचर व कर्णप्रयाग में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि मामले की निगरानी की जा रही है और वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है।

चमोली के पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने नागरिकों से सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की अपील की।

उन्होंने बताया, “हम सभी नागरिकों से निवेदन करते हैं कि वे संयम बरतें और आपसी भाईचारे को बनाए रखें।”