Supreme Court on Child Marriage Prevention Act: चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी कराना अपराध है लेकिन इसके बावजूद भी देश में धड़ल्ले से छोटे बच्चों की शादियां हो रही है. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने अहम फैसला सुनाया है.