छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की पुलिस ने 11 वर्षीय पुत्री और 12 वर्षीय भतीजी से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी व्यक्ति बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और पैरोल पर छूटा था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में पुत्री और भतीजी के साथ बलात्कार के आरोप में पुलिस ने 35 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
नाबालिग ने बताया कि धमकी देकर किया बलात्कार
उन्होंने बताया कि 22 अक्टूबर को 11 वर्षीय बालिका ने बैकुंठपुर थाने में पुलिस को बताया कि उसके पिता ने 19 अक्टूबर की रात लगभग 12 बजे उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया।
अधिकारियों ने बताया कि बालिका ने पुलिस को जानकारी दी कि आरोपी व्यक्ति 21 अक्टूबर की दोपहर लकड़ी लेने के बहाने उसे जंगल ले गया और एक बार फिर उसके साथ बलात्कार किया।उन्होंने बताया कि पुलिस ने बालिका की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया तथा आरोपी की तलाश शुरू की।
चाचा ने जंगल में ले जाकर किया रेप
अधिकारियों ने बताया कि उसी दिन 22 अक्टूबर को 12 वर्षीय एक अन्य बालिका थाने पहुंची और शिकायत की कि 21 अक्टूबर की शाम लगभग पांच बजे जब वह घर में थी तब उसका सगा चाचा (11 वर्षीय बालिका के पिता) उसे पकड़कर करीब के जंगल में ले गया और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने बालिका की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और आरोपी व्यक्ति की खोज शुरू की। आरोपी घटना के बाद 21 अक्टूबर की रात फरार हो गया था।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी व्यक्ति 2020 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और अंबिकापुर जेल में बंद था। कुछ समय पहले ही वह पैरोल पर छूटकर अपने घर आया था।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कोरिया पुलिस का विशेष दल आरोपी के रिश्तेदारों, पड़ोसियों और आस-पास के गांव वालों से पूछताछ कर आरोपी की तलाश कर रहा था।
मामला दर्ज किया गया
उन्होंने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी अपने पास मोबाइल नहीं रखा था। जब उसने किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल का उपयोग किया तब साइबर सेल से मिली सूचना के आधार पर 26 अक्टूबर को उसे कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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