दिल्ली वक्फ मामला: अदालत ने अमानतुल्लाह खान की जमानत स्वीकार की, रिहाई का आदेश जारी किया

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दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित धनशोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को बृहस्पतिवार को रिहा करने का आदेश जारी किया। विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने एक लाख रुपये के जमानती मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत स्वीकार करने के बाद यह आदेश जारी किया।

इससे पहले दिन में न्यायाधीश ने मामले में खान को रिहा करने का आदेश दिया, जबकि उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।

 न्यायाधीश ने कहा कि खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, लेकिन अभियोजन की कोई मंजूरी नहीं ली गई है।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ इसलिए संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है।’’

प्रवर्तन निदेशालय ने 29 अक्टूबर को 110 पृष्ठों की पहली अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से कथित रूप से अर्जित धन का शोधन किया है।

आरोपपत्र में मरियम सिद्दीकी का भी नाम था, जिसे मामले में ईडी ने आरोपी के तौर पर गिरफ्तार नहीं किया था। अदालत ने कहा कि सिद्दीकी के खिलाफ मामला चलाने के लिए कोई सबूत नहीं है। अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। अनुपूरक अभियोजन शिकायत आरोपपत्र के समान होती है।

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