महिला अधिकारी को थप्पड़ मारने वाले BJP विधायक को नहीं मिली जमानत, SC ने कहा- ‘नेताओं से उदाहरण पेश करने की उम्मीद’

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Odisha News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (14 नवंबर) को भारतीय जनता पार्टी के विधायक जयनारायण मिश्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। बीजेपी नेता पर पिछले साल फरवरी में एक महिला पुलिस अधिकारी पर कथित रूप से हमला करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि नेतृत्व की स्थिति में बैठे व्यक्तियों को समाज के लिए आचरण के मानक स्थापित करने चाहिए। कथित घटना के समय मिश्रा विपक्ष के नेता थे

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