हाईकोर्ट चार्जशीट दायर होने के बाद भी FIR रद्द कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को धारा 482 सीआरपीसी के तहत चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी एफआईआर रद्द करने का अधिकार है, यदि न्यायालय को लगता है कि कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।