
Delhi School Latest Update: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गिरते ही पाबंदियां भी हटने लगी है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने GRAP 4 और GRAP 3 के तहत लगी पाबंदियां हटाने का बड़ा आदेश दिया। इसके बाद दिल्ली में अब सबकुछ नॉर्मल हो रहा है। स्कूल भी पहले ही पूरी तरह फिजिकल मोड में खुलने के लिए तैयार हैं।
दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे। इसके बाद पॉल्यूशन में कमी आने पर हाइब्रिड मॉडल में स्कूल चलाने के आदेश दिए गए थे। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत GRAP 4 हटते ही दिल्ली के स्कूल पहले की तरह सामान्य रूप से चलेंगे।
स्कूल खुलने को लेकर जारी हुआ आदेश
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक अब दिल्ली के सभी स्कूलों में सामान्य कक्षाएं फिर से शुरू होगी। अब न तो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और न ही हाइब्रिड मॉडल लागू रहेगा। यानी स्कूलों में अब फिजिकल क्लासेस ही चलेंगी
सुप्रीम कोर्ट ने हटाया GRAP 4 और GRAP 3
दिल्ली में प्रदूषण से सुधरे हालातों के बाद आज (5 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदियों में ढील देते हुए ग्रैप 4 और ग्रैप 3 के तहत लगी पाबंदियां हटाने की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आंकड़ों पर विचार करते हुए हमें नहीं लगता कि इस स्तर पर आयोग को ग्रैप 2 से नीचे जाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। अदालत की ओर से आगे भी इसकी निगरानी जरूरी है। हालांकि हम आयोग को ग्रैप 2 लागू करने की अनुमति देते हैं, लेकिन ये उचित होगा कि वो इसमें ग्रेप 3 के अतिरिक्त उपायों को शामिल करें।
SC ने दिए ये निर्देश
कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यहां ये दर्ज करना होगा कि अगर ये पाया जाता है कि AQI 350 से ऊपर चला जाता है, तो एहतियात के तौर पर ग्रैप 3 को तुरंत लागू करना होगा। अगर किसी दिन AQI 400 को पार कर जाता है, तो ग्रेप 4 को फिर से लागू किया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि पिछले महीने दिल्ली में प्रदूषण बेहद ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। ज्यादातर जगहों पर AQI 450 के पार चला गया, जिसके बाद लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं होने लगी, जिसके चलते दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए कई पाबंदियां लगाई गई थीं।
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