केटीआर को 30 दिसंबर तक गिरफ्तार नहीं किया जाए : अदालत ने फॉर्मूला-ई रेस मामले में दी राहत

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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बीआरएस नेता के.टी. रामाराव को अंतरिम राहत देते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे फॉर्मूला-ई रेस मामले में 30 दिसंबर तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करें।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एन. श्रवण कुमार वेंकट बीआरएस नेता रामाराव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें एसीबी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

एसीबी ने राज्य की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस के आयोजन में कथित अनियमितताओं को लेकर बृहस्पतिवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक रामाराव के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने हाल ही में इस मुद्दे पर रामाराव के खिलाफ एक मामला दर्ज करने की अनुमति दी थी।

इस वर्ष की शुरुआत में सरकार ने सक्षम प्राधिकारी की कथित तौर पर मंजूरी के बिना फॉर्मूला-ई रेस से संबंधित समझौते में शामिल होने और 55 करोड़ रुपये का भुगतान को लेकर एक वरिष्ठ नौकरशाह से स्पष्टीकरण मांगा था। फॉर्मूला-ई ने हैदराबाद ई-प्रिक्स को रद्द करने की घोषणा करते हुए तेलंगाना की नयी सरकार पर अनुबंध का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।

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