Engineer Rashid: जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद को बड़ी राहत मिली है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए 2 अक्टूबर तक इंजीनियर राशिद अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे। फिलहाल उनकी अंतरिम जमानत को आगे बढ़ा दिया गया है। बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 अक्टूबर तक बढ़ाई है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने पहले राशिद इंजीनियर को 13 अक्टूबर को सरेंडर करने का निर्देश दिया था, जबकि उसके पहले 3 अक्टूबर तक उन्हें जेल वापस लौटना था। राशिद इंजीनियर ने 3 महीने के लिए अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए जमानत याचिका दायर की थी। हालांकि अदालत से चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 2 अक्टूबर तक ही अंतरिम जमानत मिली। अदालत ने राशिद को 10 सितंबर को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत बांड भरने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी थी। फिलहाल बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत पटियाला हाउस कोर्ट ने बढ़ा दी है।
राशिद को 5 जुलाई को 2 घंटे की हिरासत पैरोल मिली
इससे पहले इसी अदालत ने शेख अब्दुल राशिद यानी इंजीनियर राशिद को संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने की अनुमति देने के लिए 5 जुलाई को 2 घंटे की हिरासत पैरोल दी थी। 2005 में इंजीनियर राशिद को श्रीनगर में विशेष अभियान समूह (एसओजी) ने आतंकवादियों का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। तब तीन महीने और 17 दिनों तक हिरासत में रखा था। उन पर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे और उन्हें कार्गो, हुमहामा और राजबाग जेलों में कैद किया गया।
लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता
हालांकि बाद में श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मानवीय आधार पर उनके खिलाफ सभी आरोप हटा दिए। अगस्त 2019 में राशिद को फिर से गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। अपनी कैद के दौरान उन्होंने जेल से 2024 के संसदीय चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराकर 204,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की। राशिद ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बारामुल्ला सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को हराया।
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