Breaking: मिल सकता है वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल; दिल्ली-NCR में GRAP-4 लागू

republic bharat breaking news 1724146084230 16 9 65HmKh scaled

Delhi Pollution : दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो गई है। दिल्ली-एनसीआर के आसमान में स्मॉग की चादर और हवा में घुले प्रदूषण के जहर को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-4 (GRAP-4) लागू कर दिया गया है। वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही जीआरएपी के चौथे चरण के तहत प्रतिबंध लागू हो गए हैं।

GRAP का चौथा चरण दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में लागू है। NCR में छठी से नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए कक्षाएं ‘हाइब्रिड मोड’ में चलेंगी। इससे पहले सोमवार (16 दिसंबर) को ही दिल्ली-NCR में केंद्र द्वारा गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP का तीसरा चरण लागू किया था। इसके बाद रात 10 बजे AQI बढ़कर 400 पार पहुंच गया, जिस लिए GRAP 4 लागू करना पड़ा। 

दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता के आधार पर GRAP को चार चरणों में बांटा गया है।

  • पहला चरण AQI 201-300 यानी ‘खराब’ होने पर लागू किया जाता है 
  • दूसरा चरण AQI 301-400 (बहुत खराब) होने पर लागू होता है
  • तीसरा चरण AQI 401-450 (गंभीर) होने पर लागू होता है
  • चौथा चरण AQI 450 से अधिक (गंभीर से भी ज्यादा) होने पर लागू किया जाता है

चौथे चरण की पाबंदियां

GRAP के चौथे चरण के प्रभावी होने के साथ ही राजमार्गों और फ्लाईओवर जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक रहेगी। सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। राज्य सरकारें ऐसी स्थितियों के दौरान स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं और सरकारी, निजी कार्यालयों के लिए घर से काम करने के बारे में निर्णय लेने के लिए भी अधिकृत है।

ये भी पढ़ें: UP: किस साल हुए कितने दंगे और कितनों की गई जान? विधानसभा में CM योगी आदित्यनाथ ने बताया पूरा इतिहास