सरकार ने आखिरी बार बजट 2022 में क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स के नियमों का ऐलान किया था। तब क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया था। इसके अलावा क्रिप्टोकरेंसी में 10,000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर 1 फीसदी TDS लगाया गया था
(खबरें अब आसान भाषा में)