CM योगी ने नए आपराधिक कानूनों के लिए सभी पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने का दिया निर्देश

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UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण मार्च, 2025 तक पूरा कराने का निर्देश दिया है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में जुलाई, 2024 से लागू तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की।

आदित्यनाथ ने तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण मार्च 2025 तक पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा है कि नये कानूनों के क्रियान्वयन के लिए उपयोगी उपकरणों को यथाशीघ्र क्रय कर लिया जाए।

बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने नये कानूनों के बारे में व्यापक जनजागरूकता फैलाने की भी जरूरत बताई है। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश के सभी आईपीएस, पीपीएस और प्रभारी निरीक्षकों, थाना प्रभारियों और तकनीकी कर्मियों को तीनों नये कानूनों के संबंध में शत-प्रतिशत प्रशिक्षित किया जा चुका है। वहीं, 99 प्रतिशत निरीक्षकों, 95 प्रतिशत उपनिरीक्षकों तथा 74 प्रतिशत हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुम्भ-25 में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ऐसे में वहां नये कानूनों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रदर्शनी लगायी जाए। एक जुलाई से तीन नए कानून (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) लागू किया गया है।

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