Delhi: इंस्टाग्राम पर पहले की दोस्ती, फिर समीम ने नाबालिग से रेप, अश्लील वीडियो बनाकर कर दिया VIRAL

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Delhi Crime News: सोशल मीडिया सहूलियत के साथ-साथ अब क्राइम की वजह भी बनता जा रहा है। हम आए दिन खबरों में पढ़ते हैं कि सोशल पर पहले दोस्ती की फिर बुलाकर कर दिया ऐसा कांड। इतनी सावधानी के बाद भी हम अपने बच्चों को सतर्क नहीं कर पाते हैं कि सोशल मीडिया पर अजनबियों से सावधान नहीं रह पाते हैं। ताजा मामला राजधानी दिल्ली का है जहां एक 14 वर्षीय नाबालिग अपने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर फ्रैंड्स की दोस्ती का शिकार बन गई। दिल्ली की गीता कॉलोनी में 14 वर्षीय नाबालिग को राजू समीम नाम के शख्स पर रेप करने का आरोप लगा है।  

दिल्ली पुलिस ने बताया कि गीता कॉलोनी के शास्त्री नगर में एक पीसीआर कॉल पर घटना की जानकारी मिली थी। इस कॉल के बाद दिल्ली पुलिस ने गीता कॉलोनी के शास्त्री नगर में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की पर कथित हमले के सिलसिले में 25 वर्षीय राजू समीम को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में घटना की रिपोर्ट नाबालिग पीड़िता के जीजा हाशिम अली ने 31 अक्टूबर को दर्ज करवाई थी। उन्होंने दिल्ली पुलिस को बताया कि आरोपी समीम ने उनकी नाबालिग साली को नशीला पदार्थ खिला कर उसके रेप किया और मारपीट की।

नशीला पदार्थ खिलाकर किया रेप, वीडियो भी बनाया

राजू समीम ने पीड़िता को सिर्फ मारा पीटा ही नहीं था बल्कि उसके साथ रेप भी किया था। राजू समीम ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया था और इस वीडियो को उसने सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया था। 31 अक्टूबर को जैसे ही पीसीआर कॉल एसएचओ और इमरजेंसी के अधिकारियों को मिली तुरंत ही पुलिस बल का एक जत्था मामले की सुनवाई करने के लिए गीता कॉलोनी जा पहुंचा। इस दौरान उन्होंने पीड़िता और उसकी मां के बयान दर्ज किए।

सोशल मीडिया पर हुई थी पीड़िता और आरोपी की दोस्ती

पुलिस जांच से पता चला कि राजू समीम और नाबालिग पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर हुई थी। यहीं पर दोनों में दोस्ती हुई और दोनों ही एक दूसरे के संपर्क में आए। पीड़िता का दावा है कि आरोपी राजू समीम ने तीन महीने पहले उसे अपने घर पर बुलाकर उसके साथ कथित तौर पर रेप किया था। पीड़ित नाबालिग लड़की के जीजा का आरोप है कि राजू ने उसकी 14 वर्षीय साली के साथ पहले रेप किया फिर उसकी वीडियो वायरल कर दी। इस मामले को लेकर पुलिस ने एफआईआर संख्या 479/24 में धारा

पुलिस ने दर्ज किया मां और पीड़िता का बयान

पीड़िता और उसकी मां के बयान दर्ज धारा 65(1) और POCSO अधिनियम की धारा 6 सहित आरोपी पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने इस बात की भी पुष्टि की है। पीड़ित के जीजा का ने बताया कि उसकी नाबालिग साली के साथ पहले आरोपी राजू समीम ने उसे नशा देकर उसके साथ रेप किया था। लड़की और उसके परिजन इस मामले को किसी धार्मिक मुद्दे के तौर पर नहीं देख रहे हैं। इस मामले को आगे की जांच जारी है। 

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