Manish Sisodia News: मनीष सिसोदिय को दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले बड़ी राहत मिली है। तथाकथित दिल्ली शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की मांग को मंजूर कर लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को हफ्ते में दो बार जांच एजेंसी के सामने हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले से जुड़े करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग की थी। जमानत की शर्तों के मुताबिक, मनीष सिसोदिया को हफ्ते में दो बार (हर सोमवार और गुरुवार) जांच एजेंसियों के दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ती थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया के आग्रह पर इस शर्त को आज हटा लिया। हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया को कहा है कि वो नियमित रूप से ट्रायल में शामिल हों।
अगस्त में सिसोदिया को SC ने दी थी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई और ईडी केस में जमानत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस जोड़ते हुए मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते हुए कई शर्तें रखी थीं, जो हैं…
- 10 लाख रुपये का जमानत बांड और समान राशि के दो जमानतदार।
- पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश।
- हफ्ते में दो बार हाजिरी लगाना।