Delhi Liquor Scam: दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की तरफ से दायर चौथे पूरक आरोपपत्र (चार्जशीट) पर संज्ञान लिया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल को अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब आबकारी नीति 2021-22 के गठन और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के मामले में आरोपी बनाया गया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट में नामित सभी 6 आरोपियों- अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी. सरथ रेड्डी को समन जारी किया है। अदालत ने अब मामले को 11 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं, इसलिए कोर्ट ने केजरीवाल को पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। हालांकि कोर्ट ने केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश करने की इजाजत दे दी है। जेल में बंद दूसरे आरोपियों को भी प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ है, जबकि दूसरे आरोपियों मसलन आप पार्टी नेता दुर्गेश पाठक को खुद अदालत में हाजिर होकर जमानत लेनी होगी।
अभी CBI मामले में जेल में बंद हैं केजरीवाल
कथित शराब घोटाला नीति मामले में केजरीवाल जेल में बंद हैं, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। केजरीवाल को अभी सीबीआई मामले में जमानत नहीं मिली है। हालांकि 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट सीबीआई से जुड़े मामले में केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई करेगा।
केजरीवाल पर क्या हैं आरोप?
सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाला केस के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल हैं। आरोप है कि केजरीवाल के करीबी विजय नायर ने इनके निर्देश पर साउथ लॉबी के शराब व्यापारियों और मैन्युफैक्चरर्स से संपर्क किया था। साउथ लॉबी से रिश्वत के रूप में मिले 100 करोड रुपये को कथित तौर पर आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में खर्च किया था। दुर्गेश पाठक उस समय गोवा चुनाव का मैनेजमेंट देख रहे थे। पिछले दिनों सीबीआई ने कोर्ट में बताया था कि उसने 45 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता लगा लिया है।
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