Delhi Liquor Scam: CM अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

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Delhi Liquor Scam: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। तथाकथित शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी पर फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब केजरीवाल का जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है।

अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। एक सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली और दूसरी जमानत की मांग करने वाली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को उस संबंध में केजरीवाल की याचिकाओं को खारिज कर दिया था और उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था। इसके चलते केजरीवाल ने शीर्ष अदालत के समक्ष तत्काल अपील की। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है।

कोर्ट ने CBI की कार्रवाई पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सीबीआई को भी फटकार लगाई है। जस्टिस भुईयां ने कहा कि ऐसा लगता है कि ईडी मामले में केजरीवाल को निचली अदालत से नियमित जमानत दिए जाने के बाद ही सीबीआई सक्रिय हुई और हिरासत की मांग की। 22 महीने से अधिक समय तक उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इस तरह की कार्रवाई से गिरफ्तारी पर ही गंभीर सवाल उठते हैं। इस पर विचार किया जा सकता है। जस्टिस भुयान ने कहा कि जहां तक ​​गिरफ्तारी के आधार का सवाल है, ये गिरफ्तारी की जरूरतों को पूरा नहीं करते। सीबीआई गोलमोल जवाबों का हवाला देकर गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती और हिरासत जारी नहीं रख सकती। आरोपी को बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

क्या है पूरा मामला?

ये मामला अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। केजरीवाल के खिलाफ मामला 2021-22 की अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण में कथित अनियमितताओं से उपजा। मामले में आरोप है कि केजरीवाल समेत कई AAP नेता शराब लॉबी से रिश्वत के बदले आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने में शामिल थे। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि इस कवायद से जुटाए गए धन का इस्तेमाल गोवा में AAP के चुनाव अभियान के लिए किया गया। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रहे हैं।

केजरीवाल को सबसे पहले 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि इस अंतरिम जमानत आदेश के बावजूद वो जेल में ही रहे, क्योंकि सीबीआई ने भी 26 जून को उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया था।

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