शरद कोली ने कहा कि गिफ्ट पर टैक्स नियमों की बात करें तो 50,000 तक के गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता। 50,000 से ज्यादा के गिफ्ट पर पूरी रकम पर टैक्स लगता है। रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता। गिफ्ट की कीमत को ITR में जरूर दिखाएं। इनकम टैक्सेबल नहीं है तो एग्जेंप्ट कैटेगरी में दिखाएं
Diwali gift: टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली से जानें,दिवाली गिफ्ट पर क्या कहते हैं टैक्स के नियम
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