ये निर्देश रिटायरमेंट लिस्ट तैयार करने से लेकर पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी करने तक हर स्टेज पर टाइमली हैंडलिंग की जरूरत पर जोर देते हैं। निर्देशों में संबंधित अधिकारियों के कर्तव्यों और डिस्बर्समेंट में देरी के नतीजों का भी जिक्र है। GPF बैलेंस रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की संपत्ति है और इसका डिस्बर्समेंट किसी भी पेंडिंग अनुशासनात्मक कार्यवाही से अप्रभावित रहता है