GRAP 3 in Delhi-NCR: दिल्ली में प्रदूषण ने मचाया कोहराम, GRAP 3 लागू; तो क्या अब ऑड ईवन की बारी?

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Delhi Pollution : राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए है। सर्दी आते ही दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हो गई। AQI लेवल 400 के पार है। इसके साथ ही दिल्ली में अब ग्रैप 3 की पाबंदियां भी लागू होने जा रही हैं।

जी हां, शुक्रवार (15 नवंबर) से दिल्ली में ग्रैप 3 की पांबदियां लागू की जाएगी। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में 15 नवंबर से इसे लागू किया जाएगा। 

गुरुवार सुबह दिल्ली का AQI औसतन 426 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। GRAP का स्टेज III तब लागू किया जाता है, जब AQI 401-450 के बीच हो। ऐसे में AQI लेवल 400 पार होने पर इसे लागू करने की घोषणा कर दी गई। 

GRAP 3 में इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

– निर्माण और डिमोलिशन के काम बंद कर दिया जाएगा। हालांकि स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, मेट्रो, रेलवे और दूसरी महत्वपूर्ण परियोजनाओं से जुड़े कार्य जारी रहेंगे।- पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लग जाएगा। BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल इंजन वाले वाहनों को नहीं चल सकेंगे। ऐसा करने पर सजा और जुर्माना लगेगा। – GRAP-3 लागू होने के बाद प्रदूषण फैलाने वाले कुछ उद्योगों को बंद रखने का निर्देश भी दिया जाता है।- इसके साथ ही कचरे का जलने पर भी प्रतिबंध लग जाता है। – खनन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लग जाती है। – साथ ही कुछ प्रमुख सड़कों पर हर दिन पानी का छिड़काव किया जाता है। – हालात बिगड़ने की वजह से लोगों को सालह दी जाती है कि जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। – साथ ही सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने और प्रदूषण को कम करने में सहयोग करने की भी सलाह दी जाती है।