अभी ऐसे बिजनेसेज जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज्यादा है, उन्हें B2B ट्रांजेक्शन के लिए ई-इनवॉयसिंग का इस्तेमाल करना जरूरी है। हालांकि, 1 अप्रैल, 2025 से जीएसटी रजिस्टर्ड ऐसे बिजनेसेज जिनका सालाना टर्नओवर 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है उन्हें नए नियम का पालन करना होगा